उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। यह राशि बेटी के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की पढ़ाई तक अलग-अलग चरणों में दी जाती है।
योजना के तहत मिलने वाली नई धनराशि:
जन्म के समय: ₹5,000
एक वर्ष के टीकाकरण के बाद: ₹2,000
कक्षा 1 में प्रवेश पर: ₹3,000
कक्षा 6 में प्रवेश पर: ₹3,000
कक्षा 9 में प्रवेश पर: ₹5,000
10वीं/12वीं के बाद स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर: ₹7,000
पात्रता और जरूरी दस्तावेज:
निवास: परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
दस्तावेज: - माता-पिता का आधार कार्ड
बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र (Ration Card/Voter ID)
बैंक पासबुक (माता या पिता की)
बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं।
'Citizen Service Portal' पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें।
लॉगिन करने के बाद बेटी की जानकारी और चरण (Phase) का चुनाव करें।
सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
राणा जन सेवा केंद्र की विशेष सलाह:
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय बैंक डिटेल्स और दस्तावेजों को बहुत सावधानी से अपलोड करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती से आवेदन निरस्त (Reject) हो सकता है। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, तो आज ही राणा जन सेवा केंद्र पर आएं। हम आपकी बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए फॉर्म भरने में पूरी मदद करेंगे।
